अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में नहीं कर पाएंगे ट्रेड सरकार ने जारी किया नया फरमान

छत्तीसगढ़ साय सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जो राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को दुखी कर सकता है.

Jul 2, 2025 - 00:36
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अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में नहीं कर पाएंगे ट्रेड सरकार ने जारी किया नया फरमान
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छत्तीसगढ़ साय सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जो राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को दुखी कर सकता है. दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 जून को गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शेयर ट्रेडिंग को गलत व्यवहार की श्रेणी में डाल दिया है. अगर कोई सरकारी अधिकारी व कर्मचारी राजपत्र में प्रकाशित नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ट्रेडिंग बना कदाचार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 में सरकार ने संशोधन करते हुए उप-नियम (5) के खंड (1) में इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O), और BTST (Buy Today, Sell Tomorrow) में निवेश को कदाचार की श्रेणी में डाल दिया गया है. इसके तहत सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और क्रिप्टो करंसी में ट्रेडिंग और निवेश नहीं कर पाएंगे. यानी स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली सिक्योरिटी या किसी और चीज की खरीदी बिक्री अब नहीं कर पाएंगे.
Bhaskardoot Digital Desk www.bhaskardoot.com