सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 की परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाने का निर्देश दिया, NBE के दो शिफ्ट के फैसले को खारिज किया.

NEET-PG 2025 की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 30 मई 2025 को एक बड़ा और राहत भरा फैसला सुनाया. कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स (NBE)

May 30, 2025 - 08:42
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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 की परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाने का निर्देश दिया, NBE के दो शिफ्ट के फैसले को खारिज किया.
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NEET-PG 2025 की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 30 मई 2025 को एक बड़ा और राहत भरा फैसला सुनाया. कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स (NBE) को साफ-साफ निर्देश दिया कि NEET-PG 2025 की परीक्षा को एक ही शिफ्ट में करवाना होगा. कोर्ट ने दो शिफ्ट में परीक्षा करवाने के NBE के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि ये मनमाना है और इससे स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो सकती है. NEET PG Exam 2025: क्या है पूरा मामला? NEET-PG 2025 परीक्षा 15 जून 2025 को होने वाली है.पहले यह परीक्षा दो शिफ्ट में करवाने की योजना थी, लेकिन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने इसका जबरदस्त विरोध किया. उनका कहना था कि दो शिफ्ट में अलग-अलग पेपर होने से सवालों की कठिनाई का लेवल अलग हो सकता है,जिससे कुछ स्टूडेंट्स को फायदा और कुछ को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस (स्कोर को बराबर करने की प्रक्रिया)पर भी सवाल उठे,क्योंकि ये पारदर्शी नहीं था.इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF)और डॉ.अदिति समेत कुछ अन्य स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में मांग थी कि NEET-PG 2025 को एक ही शिफ्ट में करवाया जाए,ताकि सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर मौका हो. साथ ही रॉ स्कोर,आंसर की और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को पब्लिश करने की मांग भी की गई थी. NEET PG Exam 2025: सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 30 मई 2025 को जस्टिस विक्रम नाथ,जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एन.के.अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने साफ कहा कि दो शिफ्ट में परीक्षा करवाना मनमाना है और इससे स्टूडेंट्स के बीच बराबरी का माहौल नहीं रहता.अलग-अलग शिफ्ट में पेपर की कठिनाई का लेवल एक जैसा नहीं हो सकता,जिससे कुछ स्टूडेंट्स को अनफेयर फायदा या नुकसान हो सकता है. NBE के पास अभी 15 जून तक काफी समय है, इसलिए वो एक शिफ्ट में सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवा सकता है.कोर्ट ने NBE को निर्देश दिया कि वो पूरा पारदर्शिता बनाए रखे और स्मूथ एग्जाम के लिए जरूरी इंतजाम करे.इसके पहले 5 मई 2025 को कोर्ट ने NBE,नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और हेल्थ मिनिस्ट्री से जवाब मांगा था. 23 और 26 मई को स्टूडेंट्स ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी,क्योंकि 2 जून को एडमिट कार्ड्स जारी होने वाले हैं.आखिरकार 30 मई को कोर्ट ने स्टूडेंट्स की मांग को मान लिया. NEET PG Exam: स्टूडेंट्स क्यों थे नाराज? पिछले साल भी NEET-PG दो शिफ्ट में हुआ था और स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि दूसरी शिफ्ट का पेपर आसान था,जिससे नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी हुई.कई स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट में कम रैंक मिली,जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर हुई थी.NBE ने 2024 में आंसर की, रिस्पॉन्स शीट्स, और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला पब्लिश नहीं किया था,जिससे स्टूडेंट्स को अपने स्कोर चेक करने का मौका नहीं मिला.
Bhaskardoot Digital Desk www.bhaskardoot.com