छत्तीसगढ़

रायपुर में न्यू ईयर पर सख्ती: 12:30 के बाद पार्टी बंद, हुड़दंग किया तो सीधा जेल

नए साल की रात रायपुर में जश्न मनाने वालों के लिए पुलिस ने साफ संदेश दिया है—रात 12 से 12:30 बजे तक हर हाल में कार्यक्रम समेटना होगा। रायपुर के आउटर एरिया, फार्म हाउस, होटल, बार और ढाबों में तय समय के बाद किसी भी तरह की पार्टी जारी नहीं रहेगी। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई तय है। बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में स्पेशल टीमें तैनात रहेंगी।

26 जगहों पर ‘अभेद’ चेकिंग
31 दिसंबर की रात शहर की सुरक्षा चाक-चौबंद रहेगी। एंट्री प्वाइंट्स से लेकर प्रमुख चौक-चौराहों तक 26 स्थानों पर पुलिस चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने स्पष्ट किया है कि नशे में ड्राइविंग और अधूरे दस्तावेजों पर ‘नो टॉलरेंस’ रहेगा। पकड़े गए तो नया साल घर नहीं, हवालात में कटेगा।

डीजे और साउंड सिस्टम पर पाबंदी
न्यू ईयर सेलिब्रेशन में इस बार डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित है। रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह का साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस का कहना है कि जश्न वही ठीक है, जिससे दूसरों को परेशानी न हो।

सीसीटीवी अनिवार्य, ‘सूखे नशे’ पर सख्त कार्रवाई
हर पार्टी वेन्यू के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा। नशीले पदार्थों को लेकर चेतावनी सबसे सख्त है—किसी भी क्लब या पार्टी में ड्रग्स मिलने पर आयोजक के साथ संस्थान का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा।
रायपुर पुलिस का मकसद साफ है—नया साल शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाया जाए।

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