मध्यप्रदेश

भोपाल में किराएदारों व मेहमानों की अनिवार्य जानकारी देना हुआ जरूरी: पुलिस का नया आदेश लागू

भोपाल पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मकान मालिकों, होटल-रिसॉर्ट संचालकों और कई अन्य प्रतिष्ठानों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी मकान, कमरा, होटल रूम या रिसॉर्ट रेंट पर देने से पहले किराएदार या मेहमान की पूरी जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा। यह जानकारी सिटिजन पोर्टल या संबंधित थाने में निर्धारित प्रारूप के साथ जमा करनी होगी।

पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शहर में बाहरी लोगों की बढ़ती आवाजाही के कारण सुरक्षा खतरे बढ़ते हैं, इसलिए हर किराएदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू नौकर, होटल गेस्ट, छात्रावास के छात्र, मजदूर और डिलीवरी बॉयज तक की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में होना जरूरी है।

आदेश में शामिल मुख्य बिंदु:

मकान मालिक किराया देने के 7 दिन के भीतर किराएदार की जानकारी थाने या सिटिजन पोर्टल पर देंगे।
पहले से रह रहे किराएदारों/नौकरों का विवरण 15 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य।
होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसॉर्ट में ठहरने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखना और थाने को भेजना होगा।
छात्रावास संचालक, निर्माण कंपनियां, ठेकेदार, ट्रैवल एजेंसियां, स्पा व ब्यूटी पार्लर संचालक—सभी को अपने कर्मचारियों/ग्राहकों का विवरण देना होगा।

ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों की जानकारी भी पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।

यह आदेश दो महीने तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय है।

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