रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं और सैनिक परिवारों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति रजिस्ट्री और स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब महिलाओं के नाम पर जमीन या अन्य अचल संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है और यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और संपत्ति पर उनका अधिकार मजबूत होगा। साथ ही परिवारों को भी कम खर्च में रजिस्ट्री कराने का फायदा मिलेगा।
हालांकि इससे सरकार पर करीब 153 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस योजना से महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
वहीं, शासन ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के सम्मान और कल्याण को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया। अधिसूचना जारी होने बाद सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली यह छूट लागू हो गई है।
सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों व दिवंगत होने पर उनके जीवन साथी को इस छूट की पात्रता केवल एक बार के लिए होगी। यदि संपत्ति का मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक होता है तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टांप शुल्क देना होगा।
अभी अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय विलेखों पर पांच प्रतिशत स्टांप शुल्क देय होता है। अब इस नई व्यवस्था से पात्र हितग्राहियों को स्टांप शुल्क में राहत मिलेगी। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छूट का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।





