छत्तीसगढ़ सरकार ने बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों पर 75 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए 30 जून तक मोर बिजली एप के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य है।
बिजली विभाग के अनुसार, पंजीयन के बाद उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिलों का आकलन किया जाएगा और पात्रता के आधार पर छूट तय की जाएगी। रायपुर जिले में अब तक 30 हजार से अधिक उपभोक्ता इस योजना के लिए पंजीयन करा चुके हैं। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इन उपभोक्ताओं को करीब 40 लाख रुपये तक की राहत मिलने की संभावना है।
अधिकारियों का मानना है कि यह योजना लोगों को काफी पसंद आ रही है। और पंजीयन की अंतिम तिथि तक लाभार्थियों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ-साथ लंबे समय से लंबित बिजली बिलों की वसूली भी हो सकेगी।
क्या है योजना?
प्रदेश के घरेलू, कृषि और बीपीएल श्रेणी के लाखों उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना लाई गई है। इसके तहत बकाया बिजली बिलों पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। योजना में शामिल होने के लिए 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है।
घर बैठे ऐसे करें पंजीयन
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल फोन में मोर बिजली एप डाउनलोड करना होगा। एप खोलने पर योजना से संबंधित विज्ञापन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद उपभोक्ता क्रमांक, नाम, बिजली बिल की जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज कर पंजीयन पूरा किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 जून के पश्चात पात्रता और श्रेणी के आधार पर छूट निर्धारित की जाएगी।





