रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित
कलेक्टर एस जयवर्धन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा छत्तीसगढ़ कोलहाल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 5 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का चलाना या चलवाया जाना प्रतिबं

Bhaskardoot Digita... Jul 17, 2025 0
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