किस चीज पर घटा जीएसटी, क्‍या हुआ महंगा, यहां जानिए काम की हर बात

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज़) परिषद की 55वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में हुई. बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कई अहम फ़ैसले किए हैं.

Dec 22, 2024 - 08:08
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किस चीज पर घटा जीएसटी, क्‍या हुआ महंगा, यहां जानिए काम की हर बात
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जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज़) परिषद की 55वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में हुई. बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कई अहम फ़ैसले किए हैं. इनमें कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर को या तो घटाया गया है या फिर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है. वहीं, कुछ वस्तुएं या सेवाएं ऐसी भी हैं, जिन पर जीएसटी दरों को बढ़ा दिया गया है.
जिन वस्‍तुओं पर जीएसटी दर को घटाया गया है उनमें फोर्टिफाइड चावल, 50 फीसदी फ्लाई ऐश से बनी ईंटें और काली मिर्च और किशमिश शामिल हैं. इसके अलावा मर्चेंट एक्सपोर्टर्स द्वारा आपूर्ति पर चुकाए जाने वाले मुआवजा उपकर को भी घटा दिया है. इसी तरह जीन थेरेपी, कौशल प्रशिक्षण साझीदार और भुगतान एग्रीगेटर को जीएसटी से छूट दी गई है. इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में इस्‍तेमाल होने वाले कलपुर्जों को भी आईजीएसटी से छूट प्रदान की गई है. जिन चीजों पर जीएसटी बढाया गया है, उनमें पुरानी कार और ईवी शामिल हैं.
  • फ़ोर्टिफ़ाइड कर्नेल चावल पर जीएसटी की दर को घटा कर पांच फीसदी कर दिया गया है.
  • ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स, जिनमें 50% से अधिक फ्लाई ऐश होता है, उन पर अब 12% जीएसटी लगेगा.
  • अगर काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान से होती है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा.
  • सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में प्रयुक्‍त वस्तुओं पर आईजीएसटी छूट को बढ़ा दी गई है.
  • मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को आपूर्ति पर मुआवजा उपकर घटाकर 0.1% कर दिया गया है.
  • कौशल प्रशिक्षण साझेदार को जीएसटी से छूट प्रदान कर दी गई है.
  • भुगतान एग्रीगेटर्स 2,000 रुपये से कम के लेनदेन जीएसटी से छूट मिलेगी.
  • बैंकों/एनबीएफसी द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर अब जीएसटी नहीं लगेगा.
  • गिफ्ट वाउचर के लेनदेन पर अब जीएसटी नहीं लगेगा. इससे खुदरा विक्रेताओं को राहत मिलेगी.
  • पुराने वाहनों पर GST 12% से बढ़कर 18% किया गया है.
  • इस्तेमाल की गई कार की मार्जिन वैल्यू पर 18% GST लगेगा.
  • 7500 रुपये रात के किराए वाले होटल के रेस्‍टोरेंट के खाने पर जीएसटी अब 18% की बजाय 5% लगेगी.
  • किसी व्‍यक्ति द्वारा पुरानी EV बेचने पर जीएसटी नहीं चुकानी होगी.
  • अगर कोई कंपनी पुराने EV बेचती है तो उसे 18% GST देना होगा.
 
Bhaskardoot Digital Desk www.bhaskardoot.com