'बार-बार एक ही...' शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हटाने की मांग SC ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट से शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दरअसल किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट मे

Dec 9, 2024 - 02:29
Dec 9, 2024 - 02:29
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'बार-बार एक ही...' शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हटाने की मांग SC ने की खारिज
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सुप्रीम कोर्ट से शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दरअसल किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसे लंबित मामले के साथ जोड़ा जा सकता है. जज जे. कांत ने कहा, नहीं, हम उसी मुद्दे पर कोई नई याचिका नहीं चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मांग को खारिज करते हुए कहा, ‘बार बार एक ही तरह कि याचिका क्यों दाखिल हो रही है? पहले से मामला लंबित है. हम आपकी याचिका उन मामलों के साथ संबद्ध नहीं करेंगे. इससे खराब संदेश जाता है.’ जस्टिस जे कांत ने आगे कहा, हमें सब कुछ पता है. ऐसा नहीं है कि वह (याचिकाकर्ता) ही समाज की चेतना के रक्षक हैं और बाकी लोग नहीं जानते… बार-बार याचिकाएं दायर न करें. अगर आप लंबित जनहित याचिका में सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है. किसने लगाई थी याचिका? सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब, केंद्र और पंजाब सरकार को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी. याचिका में मांग की गई थी कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध न किया जाए. सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ कर रही थी.
Bhaskardoot Digital Desk www.bhaskardoot.com