छत्तीसगढ़ सरकार ने राशनकार्डधारी परिवारों को राहत देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राही अप्रैल से जून 2026 तक का एकमुश्त राशन 15 मई 2026 तक प्राप्त कर सकेंगे।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई हितग्राही तय समय-सीमा के भीतर राशन प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए वितरण अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
विभाग ने राज्य के सभी उचित मूल्य दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए तय समय के भीतर राशन वितरण सुनिश्चित करने को कहा है।
साथ ही हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने नजदीकी राशन दुकान पहुंचकर खाद्यान्न प्राप्त कर लें।





