छत्तीसगढ़

दोपहिया सवारों के लिए नया नियम लागू: अब पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, परिवहन विभाग का सख्त आदेश

छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर द्वारा सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर इस नियम का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने, नियमित चेकिंग बढ़ाने और शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस पहल के पीछे सड़क सुरक्षा को लेकर उठी चिंताएं भी अहम कारण बताई जा रही हैं। विभाग का मानना है कि हेलमेट केवल चालान से बचने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी सुरक्षा कवच है।

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