उल्लू, ऑल्ट बालाजी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स भारत में बैन,अश्लील कॉन्टेंट पर चला सरकार का चाबुक
Indian government put ban on OTT Platforms sharing adult contents

भारत सरकार ने उल्लू, ALTT और अन्य स्ट्रीमिंग ऐप्स पर अश्लील कॉन्टेंट के कारण प्रतिबंध लगाया है। जानिए इस फैसले के पीछे की वजह -
नई दिल्ली। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उल्लू, ALTT, देसीफ्लिक्स, बिग शॉट्स और अन्य स्ट्रीमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने ये फैसला अश्लील और सेक्सुअल कॉन्टेंट के खिलाफ नीति के तहत लिया है. ये फैसला तब लिया गया जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को इन ऐप्स के खिलाफ कई नागरिकों और संगठनों से शिकायतें प्राप्त हुईं.
अश्लील कॉन्टेंट की शिकायतें सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई. इस दौरान पता चला कि कामुक वेब सीरीज़ के नाम पर अश्लील कॉन्टेंट की खुले तौर पर स्ट्रीमिंग की जा रही है. सरकार ने पाया कि 18 प्लस वाले OTT चैनल कॉन्टेंट आईटी नियमों 2021 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292/293 का उल्लंघन कर रहे थे.
भारत के अश्लीलता कानून क्या कहते हैं?
भारतीय कानून के तहत अश्लील कॉन्टेंट को इस रूप में परिभाषित किया गया है जो सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचाता है, खासकर तब जब वह नाबालिगों के लिए सुलभ हो. आईटी अधिनियम, धारा 67 और 67A के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील या यौन रूप से कॉन्टेंट के पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन पर प्रतिबंध लगाया जाता है. इसके अलावा IPC की धारा 292 और 293 के तहत अश्लील चीजों और कॉन्टेंट के वितरण और प्रदर्शन पर दंडात्मक प्रावधान का नियम है. वहीं बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सभी डिजिटल और फिजिकल कॉन्टेंट पर POCSO Act के तहत भी सजा का प्रावधान है.
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन की कमी
हालांकि OTT प्लेटफ़ॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन का अधिकार दिया गया था, लेकिन कई प्लेटफ़ॉर्म्स ने इस सुविधा का गलत इस्तेमाल किया और रेगुलेशन की सीमा को तोड़ा. इसके परिणामस्वरूप सरकार को सीधे तौर पर दखल देना पड़ा.
MIB ने अश्लीलता फैलाने वाले 25 ऐप्स पर बैन
MIB ने अश्लीलता फैलाने वाले 25 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. इन ऐप्स में ALTT, ULLU, बिग शॉट्स ऐप, देसिफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वॉव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, शोहिट, फुगी, मोजफ्लिक्स, ट्राइफ्लिक्स शामिल हैं। ये सभी आईटी अधिनियम और संबंधित कानूनों का उल्लंघन करते हैं.
अवैध जुआ वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध
सरकार ने बुधवार (23 जुलाई 2025) को संसद में जानकारी दी कि 2022 से जून 2025 के बीच 1,524 अवैध जुआ वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि 2022 से जून 2025 तक, सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ और गेमिंग वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स से संबंधित 1,524 ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए हैं. यह कदम उन विदेशी ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों पर बढ़ती चिंता के बीच उठाया गया है, जो भारतीय कर नियमों या स्थानीय नियमों का पालन किए बिना काम करते हैं.