छत्तीसगढ़

एयरपोर्ट पर रील और वीडियो शूटिंग पर सख्ती, DGCA की नई गाइडलाइन रायपुर समेत देशभर में लागू

रायपुर। एयरपोर्ट परिसर में रील, वीडियो और फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के लिए अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। रायपुर सहित देशभर के बड़े एयरपोर्ट पर बढ़ते रील कल्चर और सुरक्षा संबंधी शिकायतों को देखते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने नई गाइडलाइन जारी की है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

नई गाइडलाइन के अनुसार एयरपोर्ट के संवेदनशील और प्रतिबंधित इलाकों में फोटो, वीडियो या रील बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा जांच क्षेत्र, विमान पार्किंग एरिया और यात्रियों को विमान तक ले जाने वाले हिस्सों में कैमरा इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए ने इसे सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला माना है।

अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा होल्ड एरिया जहां सीआईएसएफ यात्रियों और सामान की जांच करती है, वहां किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी कानूनी अपराध मानी जाएगी।

इसके अलावा विमान खड़े होने वाले क्षेत्र, रनवे से जुड़े हिस्सों और बस से विमान तक जाने वाले रास्तों में रुककर वीडियो या फोटो शूट करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से विमान संचालन और मेंटेनेंस कार्य प्रभावित होते हैं और सुरक्षा जोखिम बढ़ता है।

हालांकि उड़ान के दौरान यात्रियों को सीमित छूट दी गई है। डीजीसीए के निर्देशों के मुताबिक यात्री अपनी सीट पर बैठे हुए टेकऑफ, लैंडिंग या उड़ान के दौरान सामान्य फोटो या वीडियो ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई उपकरण या तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जिससे विमान संचालन प्रभावित हो। केबिन क्रू द्वारा कैमरा बंद करने के निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो या रील बनाते पाए जाने पर सीआईएसएफ मोबाइल फोन या रिकॉर्डिंग उपकरण जब्त कर सकती है। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विमान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। साथ ही उसे अनरूली पैसेंजर घोषित कर तीन महीने से लेकर दो साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति विज्ञापन, फिल्म या प्रोफेशनल ब्लॉग के लिए एयरपोर्ट परिसर में शूटिंग करना चाहता है तो उसे पहले डीजीसीए और संबंधित एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना भी अनिवार्य रहेगा।

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