छत्तीसगढ़

अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन का कड़ा प्रहार…कलेक्टर के निर्देश पर अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध सख्त अभियान

 

चार ट्रैक्टर जप्त, खान एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज |

नितेश मार्क—–
दंतेवाड़ा, 25 जनवरी 2026।
जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर देवेश ध्रुव के स्पष्ट निर्देश पर राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने तहसील दंतेवाड़ा अंतर्गत ग्राम बालूद में डंकनी नदी क्षेत्र से अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए चार ट्रैक्टरों को मौके से जप्त किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 जनवरी 2026 की रात लगभग 8:00 बजे से 8:30 बजे के बीच संयुक्त टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में बिना किसी वैध अनुमति के रेत का उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार कर चारों ट्रैक्टर जप्त किए।
प्रकरण में संबंधित वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21(4) के तहत जप्ती एवं धारा 21(5) के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
जप्त सभी वाहनों को कलेक्टर परिसर में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है।
इस संबंध में कलेक्टर देवेश ध्रुव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी और ऐसी कार्रवाइयाँ निरंतर एवं कठोर रूप से जारी रहेंगी।
प्रशासन की इस निर्णायक कार्रवाई से अवैध रेत कारोबार में संलिप्त तत्वों में हड़कंप मच गया है और यह संदेश स्पष्ट है कि कानून तोड़ने वालों पर अब सख्ती तय है।

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