छत्तीसगढ़ शासन के सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल को सस्पेंड हो गए हैं. इन पर पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को धमकाने के आरोप लगे हैं. पूरे मामले की जांच के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और अमर्यादित आचरण को गंभीरता से लेते हुए ये कार्रवाई की है. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत निलंबन किया गया है.
ये है पूरा मामला
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मार्च 2025 में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था. इस दौरान जिले में कलेक्टर द्वारा गठित उड़नदस्ता दल में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पटेल ने बिना अनुमोदन के बदलाव कर दिए थे. इसके अलावा उन्होंने तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को धमकाने, अभद्र भाषा के प्रयोग और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे कृत्य किए. उनके इस आचरण पर कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया.
इस अफसर को दिया प्रभार
पटेल का यह व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है. शासन ने उन्हें निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर नियत किया है. जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ को सारंगढ़-बिलाईगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.