छत्तीसगढ़

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ी: अब 30 अप्रैल तक मौका, इसके बाद 17% अतिरिक्त शुल्क देना होगा

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दी गई है, जो पहले 31 मार्च तय थी।

विभाग के आदेश के मुताबिक, सभी नगरीय निकायों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं होने और अन्य प्रशासनिक कारणों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

अब करदाता 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके बाद भुगतान करने पर 17% सरचार्ज देना होगा।

डेडलाइन से पहले टैक्स जमा करने के लिए लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। 30 मार्च को सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक 8,768 करदाताओं ने नगर निगम में कुल 9 करोड़ 58 लाख 61 हजार 442 रुपए जमा किए।

नगर निगम के सभी 10 जोनों के राजस्व कार्यालयों में दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रही।

निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि बकाया टैक्स नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दुकानों और व्यावसायिक परिसरों को सील किया जा रहा है, वहीं घरों के नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है।

साथ ही 31 मार्च को महावीर जयंती के सरकारी अवकाश के बावजूद नगर निगम के सभी जोनों के राजस्व कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि लोग आखिरी दिन भी अपना टैक्स जमा कर सकें।

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