रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देशानुसार, नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 18 दिसंबर 2025 को गुरु घासीदास जयंती और 19 दिसंबर 2025 को संत तारन तरन जयंती के अवसर पर मांस-मटन का विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
इस आदेश के तहत नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग ने सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक इन दोनों दिनों में दुकानों पर सतत निगरानी रखेंगे और प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगे।
महापौर मीनल चौबे ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले होटल और दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मांस-मटन जब्त किया जाएगा। यह कदम दोनों पावन पर्वों के अवसर पर धार्मिक सम्मान और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है।





