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जल्‍द आ सकता है बैंकों का नोटिस, आरबीआई ने भी दे दिया निर्देश, जनधन खातों में है सबसे ज्‍यादा समस्‍या

बैंक में खाता है तो जल्‍द ही आपको नोटिस आ सकता है. आरबीआई ने इस बारे में बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी अपडेट के मामले में ग्राहकों को राहत देते हुए यह कदम उठाया है. इसके तहत बैंकों और आरबीआई के दायरे में आने वाले अन्य वित्तीय संस्थानों से अपने ग्राहकों को केवाईसी के समय-समय पर अपडेट करने के लिए उपयुक्त तरीके से नोटिस देने को कहा है.

आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा कि उसने अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के समय-समय पर अपडेट में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखा है. इसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) के तहत राशि प्राप्त करने के लिए खोले गए खाते और प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए खाते शामिल हैं. यह कदम ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए उठाया गया है. इसके तहत केवाईसी के समय-समय पर अपडेट के संबंध में निर्देशों को संशोधित किया गया है. इसके जरिये बैंक प्रतिनिधियों को केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गई है.

अब क्‍या करेंगे बैंक
रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि आरबीआई के दायरे में आने वाली इकाइयां (आरई) अपने ग्राहकों को उनके केवाईसी को अपडेट करने के लिए पहले से सूचित करेंगी. केवाईसी को निश्चित अंतराल पर अपडेट की नियत तारीख से पहले, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को केवाईसी को अपडेट करने की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए उपलब्ध संचार विकल्पों/चैनलों के माध्यम से उचित अंतराल पर कम से कम तीन अग्रिम सूचनाएं देंगे. इसमें कम से कम एक सूचना पत्र के जरिये दी जाएगी.

तीन नोटिस जारी करेंगे
आरबीआई के अनुसार, नियत तिथि के बाद बैंक ऐसे ग्राहकों को उचित अंतराल पर कम से कम तीन अनुस्मरण पत्र देंगे. इसमें कम से कम एक पत्र के जरिये देना होगा. यह उन ग्राहकों के लिए होगा जिन्होंने अग्रिम सूचना के बावजूद अभी भी केवाईसी से जुड़ी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है. आरबीआई ने कहा कि सूचना/अनुस्मरण पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ, केवाईसी को अपडेट करने के लिए आसानी से समझ में आने वाले निर्देश देने होंगे. इसमें मदद के बारे में जानकारी के साथ समय पर केवाईसी अपडेट करने में विफल रहने पर उसके परिणाम की भी जानकारी देनी होगी.

बैंक अपने पास रखेगा डाटा
ग्राहकों से इस तरह से जारी किगए गए अग्रिम सूचना/अनुस्मरण पत्र के बारे में पूरी जानकारी बैंक ऑडिट मकसद से अपने पास रखेगा. आरबीआई ने इस व्यवस्था को एक जनवरी, 2026 तक लागू करने को कहा है. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने या केवल पते के विवरण में परिवर्तन होने की स्थिति में ग्राहक से स्व-घोषणा अधिकृत बैंक प्रतिनिधि (बीसी) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.

कब तक कराना होगा केवाईसी
आरबीआई ने कहा कि किसी व्यक्तिगत ग्राहक के संबंध में जिसे कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बैंक और एनबीएफसी सभी लेनदेन की अनुमति देंगे और केवाईसी अपडेट एक वर्ष के भीतर या 30 जून, 2026 तक जो भी बाद में हो, सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा, आरबीआई ने केवाईसी अपडेट करने को लेकर बैंकों को शिविर आयोजित करने और गहन अभियान शुरू करने की भी सलाह दी है. इसके साथ केंद्रीय बैंक ने निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमाओं से संबंधित संशोधन भी किए हैं.