सेंटरम हाउसिंग फाइनेंस के कथित वकिल द्वारा दुर्ग के युवराज 76 वर्ष बुजुर्ग निवासी नया आमापारा के मकान नियम विरुद्ध आधिपत्य करने के लिए मकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया है जिसका वीडियो भी है. साथ ही मकान मकान मालिक के बेटी के साथ बदतमीजी बदसलूकी किया गया जिसका वीडियो अटैच है. क्या एक वाकिल कोर्ट के बाहर इस प्रकार का हरकत कर सकता है. पुलिस भी इस मामले में मूक दर्शक बनी रही.
युवराज गजभिये
FIR की कॉपी
श्रीमान थाना प्रभारी महोदय मोहन नगर थाना दुर्ग छत्तीसगढ़
विषय:-सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस दुर्ग के अधिवक्ता सहित उक्त अधिवक्ता की अवैधानिक गतिविधियों में साथ देने वाले सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जाने बाबत।
महोदय निवेदन है कि सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस के अधिवक्ता के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी बेदखली वारंट को आधार बनाकर, बिना उचित तरीके से नोटिस तामील किए बगैर, आज दिनांक को मेरे वृद्ध पिताजी युवराज गजभिए के घर के समक्ष दोपहर एक बजे उपस्थित हुए थे, तथा मकान खाली करने हेतु मेरे वृद्ध पिता को धमकी चमकी देते हुए 1 घंटे के भीतर मकान खाली नहीं करने की स्थिति में जोर जबरदस्ती कर घर का सारा सामान फेक कर वापस आकर कब्जा ले लूंगा की धमकी दिया गया था, पश्चात 1 घंटे बाद वापस आने के बाद उक्त अधिवक्ता के द्वारा मेरे पिताजी के घर में लगे ताले को अपने बैग से हथॉडी निकाल कर तोड़ने लग गए था, किसी भी शासकीय मामले या कार्य में किसी भी निजी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है परंतु सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस के उक्त अधिवक्ता के उक्त गैर कानूनी कृत्यों पर साथ आये आपके संबंधित स्टाफ के द्वारा भी कोई रोक-टोक नहीं की गई थी, मुक दर्शक बनी रही, प्राइवेट व्यक्ति होने के बावजूद सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस के अधिवक्ता द्वारा अनधिकृत तरीके से मेरे पिता के घर में लगे ताला को अपने साथ ले हथौड़े से तोड़ने का प्रयास किया गया, जो उक्त अधिवक्ता की यह पूरी गतिविधि पूर्ण रूप से अ वैधानिक है अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि उक्त अधिवक्ता के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से अपराध पंजीबद किया जावे।