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घर में कितना कैश रख सकते हैं आप? रेड पड़ने पर नहीं देनी पड़ेगी फूटी कौड़ी, वरना सब उठा ले जाएंगे इनकम टैक्‍स वाले

सबसे ज्‍यादा भ्रष्‍टाचार कैश यानी नकदी में लेनदेन पर ही होता है. यही वजह है कि मोदी सरकार ने कैश ट्रांजेक्‍शन की लिमिट तय करने के साथ डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है. बैंक में नकदी जमा करने से लेकर जमीन खरीदने में भुगतान और आपसी लेनदेन तक में कैश की लिमिट तय की जा चुकी है. ऐसे में सवाल उठता है कि घर में कैश रखने की क्‍या लिमिट है. क्‍या आपको पता है कि आप अपने घर में कितना पैसा कैश में रख सकते हैं.

इनकम टैक्‍स कानून के तहत घर में कैश रखने को लेकर भी नियम बना हुआ है. ऐसे में हर व्‍यक्ति को यह जानना जरूरी है कि अपने पास कैश रखने की क्‍या लिमिट है. अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो इनकम टैक्‍स विभाग के अधिकारी आपका पैसा जब्‍त करने के साथ ही पेनाल्‍टी और ब्‍याज भी लगा सकते हैं. लिहाजा सभी के लिए यह जानने की जरूरत है कि इनकम टैक्‍स कानून के तहत घर में कैश रखने की क्‍या लिमिट है.

क्‍या है कैश रखने की लिमिट
इनकम टैक्‍स कानून के मुताबिक, आप अपने घर में कितनी भी राशि रख सकते हैं. इस पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है. आयकर विभाग ने कैश रखने के लिए कोई लिमिट भी तय नहीं की है. घर में कैश कितना भी रख सकते हैं, लेकिन इसका सोर्स वैलिड होना चाहिए. साथ ही आप कैश की रकम को आईटीआर में भी शामिल करें तो बेहतर होगा, ताकि इसके सोर्स को लेकर कोई भी पूछताछ हो तो आप इसका स्‍पष्‍ट जवाब दे सकें.