लखनऊ। अगर आप अंडे खाते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 अप्रैल से अंडे का कारोबार करने वालों के लिए हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही अंडों पर वह तारीख भी लिखी हुई मिलेगी, जिस दिन मुर्गी ने उन्हें दिया गया था।
पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों और मुर्गी पालन करने वालों को अनिवार्य तौर पर इस नियम का पालन करना होगा। बता दें कि, अगर मुर्गी का अंडा लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो वह दिए जाने के दो हफ्तों के अंदर खाने के लिए सुरक्षित रहता है। वहीं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंडे को पांच हफ्तों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
नए नियम का पालन न करने पर या तो बाजार में अंडों की खेप को नष्ट किया जाएगा या फिर अंडों पर ‘इंसानों के खाने लायक नहीं’ की मुहर लगाई जाएगी।
यूपी में अंडों के लिए केवल दो कोल्ड स्टोरेज हैं – पहला आगरा में और दूसरा झांसी में। पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि कई मामलों में अब तक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और उपभोक्ता भी इस बारे में अनजान थे।
अधिकारियों के मुताबिक, इस नए नियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ताजा और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इससे बाजार में खराब और बासी अंडों की बिक्री पर रोक लगेगी, जो खाने से लोगों की सेहत पर खराब असर डाल सकते हैं।





