रायपुर। नगर निगम ने संपत्ति कर जमा करने वाले नागरिकों के लिए 30 अप्रैल तक की अंतिम समयसीमा तय की है। इस तारीख तक बिना किसी अधिभार (सरचार्ज) के टैक्स जमा किया जा सकता है।
निगम के राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद बकाया कर पर 17 प्रतिशत सरचार्ज लगाया जाएगा। साथ ही, जिन लोगों ने भुगतान नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान न करने वालों पर कुर्की व सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तत्काल करों का भुगतान करें।
निगम प्रशासन ने सभी 70 वार्डों के निवासियों से अपील करते हुए कहा है कि यह मौका वैधानिक कार्रवाई से बचने के लिए दिया गया अंतिम अवसर है, इसलिए समय रहते कर जमा कर लें।
नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। लोग निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से ‘मोर रायपुर’ मोबाइल ऐप डाउनलोड कर घर बैठे टैक्स जमा करने की सुविधा भी दी गई है।
इसके साथ ही शहर के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग और सदर काउंटरों पर भी कर जमा किया जा सकता है।





