छत्तीसगढ़

रायपुर के चार प्रमुख मार्गों पर रैली-जुलूस प्रतिबंधित, दो महीने तक लागू रहेगा आदेश

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रायपुर कमिश्नरेट ने नया आदेश जारी किया है। शहर की चार व्यस्त सड़कों पर अब रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश अगले दो महीनों तक के लिए लागू किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत इन मार्गों पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। और आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पुलिस कमिश्नर ने आम नागरिकों, संगठनों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शहर में शांति, और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का साथ दें।

इन मार्गों पर लागू रहेगा प्रतिबंध

1. जी.ई. रोड – शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक
2. एम.जी. रोड – जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
3. सदर बाजार रोड – कोतवाली से सत्ती बाजार चौक तक
4. एम.जी. रोड – मौलाना चौक से शारदा चौक तक

प्रशासन का कहना है कि यह कदम आम लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत देने और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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