मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में होली पर दो दिन की छुट्टी, 3 और 4 मार्च को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर

भोपाल। होली की तारीख को लेकर चल रहे असमंजस के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बार रंगों के त्योहार पर दो दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अब प्रदेश में 3 मार्च के साथ-साथ 4 मार्च को भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

दरअसल, पहले जारी अवकाश सूची में 3 मार्च को होली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन विभिन्न तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कर्मचारी संगठनों ने मांग की थी कि 4 मार्च को भी अवकाश घोषित किया जाए, ताकि सभी लोग बिना किसी भ्रम के त्योहार मना सकें।

सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रस्ताव पास भेजा। सभी पक्षों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया कि चार मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश रहेगा। यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत रखा गया है।

संशोधित अधिसूचना 1 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से, आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा जारी की गई।फैसले के बाद प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और बैंक (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत) बुधवार को भी बंद रहेंगे। शासन का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसकी सूचना सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को भेज दी गई है, ताकि लोग होली का पर्व पूरे उत्साह के साथ मना सकें।

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