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शर्तों के साथ बजट सत्र में शामिल होंगे कवासी लखमा, विधानसभा अध्यक्ष ने दी अनुमति, मगर बोल नहीं पाएंगे कवासी लखमा!

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को शामिल होने की अनुमति मिल गई है। उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कुछ विशेष शर्तों के तहत उन्हें सत्र में भाग लेने की इजाजत दी है।

विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। 23 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी, 24 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और 25 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। इन अहम बैठकों के दौरान कवासी लखमा की उपस्थिति तय की गई है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने जानकारी दी कि शराब घोटाला मामले में करीब एक साल जेल में रहने के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा हुए पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी बजट सत्र में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि, विधानसभा की शर्तों के आधार पर कवासी लखमा बजट सत्र में हिस्सा लेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा 3 फरवरी को कवासी लखमा को अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया।

ये रहेंगी प्रमुख शर्तें:

सत्र में आने-जाने की पूरी जानकारी विधानसभा सचिव को देनी होगी।
वे अपने निवास क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे और “नो स्पीच” का पालन करेंगे।
उनकी उपस्थिति केवल सत्र में ही रहेगी। यदि उन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया, तो उनकी अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।
वे बजट सत्र के अन्य विषयों पर चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अपने खिलाफ चल रहे प्रकरण पर कोई चर्चा नहीं करेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मामला न्यायालय में होने के कारण इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं की जाएगी।

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