छत्तीसगढ़

14 मार्च तक भरें लंबित ई-चालान, वरना जब्त होंगी गाड़ियां

अगर आपके वाहन का ई-चालान लंबे समय से लंबित है तो 14 मार्च आपके लिए अहम तारीख हो सकती है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में इस दिन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां वाहन चालक अपने बकाया ई-चालान का निपटारा कर सकते हैं।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह बकाया जुर्माना भरने का अंतिम अवसर है। इसके बाद सख्त कार्रवाई करते हुए बकाया चालान वाले वाहनों को जब्त किया जा सकता है।

लोक अदालत में होगा निपटारा

न्यायालय और पुलिस विभाग के समन्वय से आयोजित होने वाली यह लोक अदालत भौतिक और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित होगी। रायपुर में अब तक 6 हजार से अधिक ई-चालानों का पंजीयन किया जा चुका है।

जो लोग कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने मामलों का निराकरण करा सकते हैं।

135 दिन की मियाद खत्म

पुलिस अधिकारियों के अनुसार वाहन चालकों को चालान भरने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। प्रथम 90 दिन पोर्टल पर भुगतान का समय दिया जाता है। इसके बाद अगले 45 दिनों में मामला कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद की मोहलत मिलती है। कुल 135 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद भी जुर्माना न भरने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे।

इन चालानों का होगा निपटारा

लोक अदालत में केवल उन्हीं ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा जो 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी किए गए थे और वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन मालिकों को मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार सूचना भेजी जा रही है, ताकि वे समय रहते अपने लंबित चालानों का निपटारा कर सकें।

यातायात पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि 14 मार्च को आयोजित लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित चालानों का निराकरण कराएं। इसके बाद बिना किसी रियायत के सघन चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ियां जब्त की जाएंगी।

 

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