रायपुर: छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बनवाने की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। परिवहन विभाग ने बड़ा निर्णय लेते हुए आवेदन के समय मोबाइल नंबर दर्ज करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है।
विभाग के अनुसार, मोबाइल नंबर बाद में भी अपडेट कराया जा सकेगा, पहले बिना मोबाइल नंबर दर्ज किए ऑनलाइन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती थी, जिससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
लाखों वाहन मालिकों को राहत
प्रदेश में लगभग 52 लाख पंजीकृत वाहन हैं। इनमें से करीब 10 लाख वाहनों में अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग चुकी है, जबकि लगभग 40 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना बाकी है। करीब दो लाख वाहन कंडम श्रेणी में शामिल हैं। नए फैसले से बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को आवेदन में सहूलियत मिलेगी।
किन वाहनों के लिए अनिवार्य
परिवहन विभाग के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। यह कदम वाहन चोरी और फर्जी नंबर प्लेट पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
ऐसे करें आवेदन
वाहन मालिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cgtransport.gov.in, बुक माई एचएसआरपी पोर्टल या नजदीकी परिवहन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आरसी, फोटो पहचान पत्र (आधार, पैन या वोटर आईडी) और पुरानी नंबर प्लेट की जानकारी देनी होगी।
इस संबंध में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने कहा—
“मोबाइल नंबर अपग्रेडेशन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब वाहन मालिक बिना मोबाइल नंबर दिए भी एचएसआरपी के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक सुगम होगी।”
विभाग का मानना है कि प्रक्रिया आसान होने से एचएसआरपी लगाने की रफ्तार भी तेज होगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।





