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80C फुल होने के बाद भी बचेगा टैक्स, इस सरकारी स्कीम में ₹50,000 के एक्स्ट्रा निवेश पर मिलेगी भारी छूट

अगर आपका भी धारा 80C का ₹1.5 लाख का टैक्स सेविंग कोटा फुल हो चुका है और आप और टैक्स बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपके लिए सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है. इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80CCD(1B) टैक्सपेयर्स को एक खास प्रिविलेज देता है, जिसके तहत आप 80C की तय सीमा के ऊपर भी ₹50,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. सीधे शब्दों में कहें तो इस एक सेक्शन की मदद से आप अपनी कुल कर योग्य आय को ₹2,000,000 तक सीधे कम कर सकते हैं.

यह वित्तीय प्रावधान ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले नौकरीपेशा और स्वरोजगार से जुड़े उन सभी लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो टैक्स बचाने के साथ-साथ बुढ़ापे के लिए एक बड़ा फंड भी बनाना चाहते हैं. एनपीएस के टियर-1 अकाउंट में किया जाने वाला यह ₹50,000 का एक्स्ट्रा निवेश न केवल चालू वित्त वर्ष में आपकी टैक्स देनदारी को घटाता है, बल्कि मार्केट-लिंक्ड रिटर्न और कंपाउंडिंग के दम पर लंबे समय में महंगाई को मात देने वाला एक मजबूत रिटायरमेंट कॉर्पस भी तैयार करता है.

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