छत्तीसगढ़

31 मार्च तक टैक्स जमा करें, वरना संपत्ति होगी सील; छुट्टी में भी खुलेंगे जोन ऑफिस

रायपुर नगर निगम बकाया टैक्स की वसूली के लिए सख्त कदम उठा रहा है। बड़े बकायादारों से सीधे मोबाइल कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क कर उन्हें जल्द भुगतान करने को कहा जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी जा रही है कि समय पर टैक्स नहीं चुकाने पर कुर्की और संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

निगम ने टैक्सदाताओं की सुविधा के लिए जोन कार्यालयों के राजस्व काउंटर 28 मार्च (शनिवार), 29 मार्च (रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी खुले रखने का निर्णय लिया है। इन दिनों भी सामान्य दिनों की तरह टैक्स जमा किया जा सकेगा।

इसके अलावा ‘मोर रायपुर’ ऐप और निगम की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा लगातार जारी है। निगम ने लोगों से अपील की है कि वे घर बैठे ही टैक्स जमा कर इस सुविधा का लाभ उठाएं और कार्रवाई से बचें।

निगम प्रशासन ने साफ किया है कि “31 मार्च 2026 तक टैक्स जमा नहीं करने पर 17 प्रतिशत अधिभार के साथ वसूली की कार्रवाई की जाएगी।” इसलिए सभी संपत्तिकरदाताओं से समय सीमा के भीतर भुगतान करने की अपील की गई है।

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