रायपुर। होली पर्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यभर में 4 मार्च 2026 को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के तहत होली के दिन प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें, बार तथा मदिरा से जुड़े अन्य प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। विभाग ने साफ किया है कि निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि किसी स्थान पर दुकान खुली पाई गई या अवैध रूप से शराब की बिक्री होती मिली, तो संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि यह फैसला सामाजिक शांति, और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि होली का त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में मनाया जा सके। प्रदेशवासियों से भी नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ होली मनाने की अपील की गई है।





