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शराब घोटाले के पैसे से AAP को मिला फायदा, ED का दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा, केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन (पीएमएलए) मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उनकी रिहाई की मांग की गई है. केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ-साथ अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग की है. पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था. अब बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी.

ईडी के हलफनामे में आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जांच एजेंसी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है. कोई पैसा नहीं मिला. ईडी सुप्रीम कोर्ट में एक भी सबूत नहीं दे पाई. केंद्रीय एजेंसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है.” ‘आप’ ने यह भी कहा क कि भाजपा ना सिर्फ किसी भी कीमत पर दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है, बल्कि केजरीवाल को लोकसभा में प्रचार करने से भी रोकना चाहती है.

जांच एजेंसी ने अपना जवाब में कहा कि निचली अदालत का 22 मार्च और 28 मार्च का रिमांड आदेश विस्तृत और तर्कसंगत आदेश हैं और इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता पर ईडी ने कहा कि पीएमएलए की धारा-16 और संविधान के अनुच्छेद-22 की सभी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया है.

ईडी ने अपने जवाब में केजरीवाल द्वारा अपनी हिरासत को लेकर कोर्ट में दिए गए बयान का भी ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको जांच एजेंसी की हिरासत को आगे बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है. ईडी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आज की तारीख में अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार छोड़ दिया है और याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि आज की तारीख में उसकी हिरासत अवैध है.

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